भोपाल। राजधानी भोपाल के पुराने शहर में देर रात तक खुले रहने वाली दुकानो, खुले में मांस की बेचने पर पूरी तरह रोक लगाने और बदमाशो के खिलाफ कड़ी कार्यवाही किये जाने सहित अन्य मांगो को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व महापौर आलोक शर्मा ने अनेक कार्यकर्तोओ के साथ जिला कलेक्टर और पुलिस कमिशनर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पूर्व महापौर ने कहा एक शहर मे दो कानून नहीं चलेंगे। 
उन्होनें कहा कि न्यू मार्केट, एमपी नगर, बिट्टन मार्केट, बैरागढ़ सहित पुराने शहर के जुमेराती, हनुमानगंज, चौक बाजार की दुकानें नियमो के मुताबिक रात 10 बजे तक बंद हो जाती है। लेकिन दूसरी और पुराने शहर के ही काजी कैंप, लक्ष्मी टॉकीज, बुधवारा, चार बत्ती, इमामी गेट, इतवारा, जहांगीराबाद आदि इलाको में दुकानें रातभर खुली रहती है। इन स्थानों पर आसामाजिक तत्वों का जमावड़ा बना रहता है। इससे युवा पीढ़ी को नशे जैसी लत लग रही है, और उनका भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। उन्होनें मांग की है कि शहर के सभी बाजारों, दुकानो को एक ही तय समय में बंद कराया जाए। वहीं काज़ी कैंप इलाके में सड़क किनारे मांस की दुकाने रात भर खुली रहती है, जिस पर तत्काल ही रोक लगाई जाए। बीजेपी नेताओं ने पुलिस कमिश्नर भोपाल हरिनारायण चारी मिश्र से भेंट कर पुराने शहर बीते दिनो भाजपा कार्यकर्ता के साथ अड़ीबाजी और मारपीट की घटना को लेकर आरोपियो के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग भी की। इसे लेकर पुलिस कमिश्नर का कहना है कि भाजपा नेताओं ने पुराने शहर में हुई एक वारदात को लेकर मामले की पुन जांच कर आरोपियो के खिलाफ धाराएं बढ़ाने, आदतन अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही किये जाने सहित शहर की सभी दुकाने एक ही समय मे बदं कराने की मांग की है। पुलिस कमिशनर ने कहा कि दुकानो को गुमास्ता जारी करने वाले संबधित विभाग के साथ मीटींग कर इस पर विचार विर्मश कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। उन्होनें आगे कहा कि आदतन अपराधियों पर अकुंश लगाने के लिये पुलिस बदमाशो के खिलाफ बाउंड ओवर, जिला बदर सहित अन्य कार्यवाहियां करती है। वहीं आरोपी द्वारा जमानत मिलने पर अन्य वारदात किये जाने की स्थिति में उसकी जमानत निरस्त किये जाना भी कानूनी प्रक्रिया में शामिल है। इस संबंध में भी पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक लेकर कार्यवाही किये जाने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। गौरतलब है की सरकार के आदेश के बाद से ही प्रशासन पहले से ही खुले में मांस, मछली बेचने वालो के खिलाफ एक्शन मोड में आ गया है। कलेक्टर ने मीट और मछली विक्रेताओं के साथ बैठक कर उन्हें खुले में मीट-मछली का विक्रय पूरी तहर प्रतिबंधित किये जाने के निर्देश की जानकारी देने के साथ ही निगम कमिश्नर फ्रैंक नोबल ए को ऐसे लोगो के विरुध अभियान चलाकर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये है। कलेक्टर का कहना है कि मीट विक्रेताओ की मांग पर उन्हे सात दिन का समय दिया गया है, इस सीमा के बाद नियमो का उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं निगम कमिशनर के आदेश के बाद निगम अमले ने अभियान चलाते हुए गुरुवार को खुले में मीट, मछली बेचने वाले 17 दुकानदारो के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10 हजार से अधिक का जुर्माना वसूला है।