भोपाल में भिक्षावृत्ति पूर्णतः प्रतिबंधित, उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई
भोपाल । कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए भोपाल जिले के समस्त राजस्व सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की भिक्षावृत्ति को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया है। भिक्षुओं को भिक्षा स्वरूप कुछ भी देना या उनसे किसी भी प्रकार के सामान को खरीदना प्रतिबंधित किया गया है। जो व्यक्ति भिक्षुओं को भिक्षा स्वरूप कोई चीज प्रदान करता है या देता है या इनसे कोई सामान खरीदता हैं तो उसके विरूद्ध भी इस आदेश के उल्लंघन के लिए कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारत में विनिर्माण रफ्तार तेज, PMI 54.7
15,600 करोड़ की डील पर संकट, RR के सामने नई चुनौती
विदेश मंत्री जयशंकर की कूटनीति, जमैका को दिया इलेक्ट्रॉनिक स्कोरबोर्ड
सीएम आज करेंगे राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मेलन का शुभारंभ, 20 हजार दुग्ध उत्पादक होंगे शामिल