आपने अब तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक किया है या नहीं। अगर नहीं किया है 1 अप्रैल 2022 से पैन से आधार को लिंक करना जरुरी कर दिया गया है। सीबीडीटी ने नोटिफेकिशन जारी कर इसकी जानकारी दी है। 1 अप्रैल 2022 से पैन को आधार के साथ लिंक करने पर पेनल्टी देना होगा। 1 अप्रैल के बाद से पहले तीन महीनों के भीतर पैन को आधार के साथ लिंक करने पर 500 रुपये पेनल्टी भरना होगा। इस अवधि के बाद लिंक करने पर 1000 रुपये का पेनल्टी अदा करना होगा। 

सीबीडीटी के इस आदेश के बाद ये साफ है कि सरकार ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की तारीखें अब एक्सटेंड नहीं करने जा रही है। पहले सरकार ये समय सीमा कई बार बढ़ा चुकी है और आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 कर दिया गया था। आधार के साथ पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर आप म्यूचुअल फंड, डीमैट खाता, बैंक खाता खोलने जैसे काम भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन सब के लिए पैन कार्ड जरूरी है। आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक न करने पर अगर पैन कार्ड लॉक हो गया तो आप किसी भी ऐसी सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे, जहां पैन कार्ड अनिवार्य है। इसलिए आपने अभी तक पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है तो जल्द इस काम को पूरा कर लें। 

आधार और पैन कार्ड को ऐसे करें लिंक।

1. आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल https://incometaxindiaefiling।gov।in/ खोलें।

2. उस पर रजिस्टर करें (यदि पहले से नहीं किया है तो)।

3. आपका पैन (स्थायी खाता संख्या) आपकी यूजर आईडी होगी।

4. यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करें।

5. एक पॉप अप विंडो खुलेगी, जो आपके पैन को आधार से जोड़ने के लिए होगी।

6. अगर पॉप अप विंडो नहीं खुली तो तो मेनू बार पर 'प्रोफाइल सेटिंग्स' पर जाएं और 'लिंक आधार' पर क्लिक करें।

7. पैन के अनुसार, नाम, जन्म तिथि और लिंग जैसे विवरण का उल्लेख पहले से वहां मिलेगा।

8. अपने आधार और पैन कार्ड की जानकारी को वेरिफाई करें।

9. अगर विवरण मेल खाते हैं, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और "लिंक नाऊ" बटन पर क्लिक करें।

10. एक पॉप-अप संदेश आपको सूचित करेगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।