रायपुर । प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को जारी किए जाने वाले जाति प्रमाणपत्रों में अंग्रेजी में अधिसूचित जाति को मान्य किया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में एक मई को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को मात्रात्मक त्रुटि के कारण जाति प्रमाणपत्र प्राप्त करने में हो रही कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से निर्णय लिया गया था कि अंग्रेजी में अधिसूचित जाति को मान्य करने और जाति प्रमाणपत्रों में अंग्रेजी में ही अधिसूचित जाति का उल्लेख किया जाए।राज्य शासन ने सभी जिला कलेक्टरों को इस आशय का पत्र जारी कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कलेक्टरों को जारी पत्र में कहा गया है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2013 के अधीन बने नियमों के तहत निर्धारित प्रारूप में सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र जारी किए जाते हैं।