सरकार ने अब कंपनियों को बड़ी राहत दे दी है. कंपनियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न  भरने की समयसीमा को एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. अब आपके पास आयकर रिटर्न भरने के लिए 30 नवंबर तक का समय है. इसके अलावा ऐसी कंपनियां जिन्हें अपने खातों को ‘ऑडिट’ कराने की जरूरत होती है, उनके लिए ऑडिट रिपोर्ट जमा कराने की अंतिम तिथि को भी एक महीने बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया है.

वित्त मंत्रालय ने जारी किया बयान

वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा है कि आकलन वर्ष 2023-24 के लिए फॉर्म आईटीआर-7 में आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 31 अक्टूबर, 2023 से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2023 कर दी गई है.

CBDT ने किया ट्वीट 

CBDT की तरफ से इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी गई है. CBDT ने ट्वीट में लिखा है कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए फॉर्म 10बी/10बीबी दाखिल करने की ड्यू डेट 31.10.2023 तक बढ़ा दी है. निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए फॉर्म आईटीआर-7 में आईटीआर जमा करने की ड्यू डेट भी 30.11.2023 तक बढ़ा दी गई है.

जारी हुआ है सर्कुलर

सीबीडीटी सर्कुलर नंबर 16/2023 तारीख 18.09.2023 को जारी किया गया और आप इस लिंक https://incometaxindia.gov.in/communications/circular/circular_no_16_202... पर डिटेल्स चेक कर सकते हैं. 

ई-फाइलिंग डेस्क का भी हुआ गठन

इसके अलावा आपको बता दें इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स की तरफ से रिटर्न जमा करने में आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए और अन्य तरह की सहायता के लिए ई-फाइलिंग डेस्क भी गठित की है. मंत्रालय ने कहा कि कुल मिलाकर वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह 18.29 फीसदी बढ़कर 9.87 लाख करोड़ रुपये है, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 8.34 लाख करोड़ रुपये था