बढ़ती ठंड और कोहरे की वजह से कई फ्लाइट देर से उड़ान भर रही है। इसको लेकर सोमवार को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एक रिपोर्ट जारी की है।

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दिसंबर 2023 के दौरान डोमेस्टिक फ्लाइट के 712 यात्री ने शिकायत दर्ज की है। इन शिकायतों में यात्रियों में फ्लाइट की समस्या के साथ रिफंड को लेकर भी अपनी परेशानी बताई है।

डीजीसीए ने सोमवार को दिसंबर की एयर ट्रैफिक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दिसंबर 2023 के दौरान कुल 712 पैसेंजर-रिलेटिड शिकायत दर्ज हुई है। दिसंबर 2023 में प्रति 10,000 यात्रियों पर शिकायतों की संख्या लगभग 0.52 रही है।

यात्रियों ने लेट फ्लाइट को लेकर शिकायत दर्ज की है। एयरलाइंस को मिली 721 शिकायतों में से 705 का समाधान हो गया है।

विमानन नियामक डीजीसीए के अनुसार टोटल 61.8 प्रतिशत शिकायतें उड़ान संबंधी समस्याओं के बारे में थीं। वहीं, 12.8 फीसदी शिकायतें रिफंड से संबंधित थीं। बैगेज रिलेटिड दिक्कतें महज 11.9 फीसदी रहीं।

डीजीसीए ने कहा कि रिफंड से संबंधित शिकायतों में सुधार देखने को मिला है। वैसे दिसंबर में फ्लाइट रिलेटिड शिकायतें 39.4 प्रतिशत से बढ़कर 61.8 प्रतिशत हो गई हैं। वहीं, नवंबर में रिफंड से जुड़ी 14.8 फीसदी शिकायतें थीं जो दिसंबर में घटकर 12.8 फीसदी रह गई।

इसी तरह कर्मचारियों के व्यवहार से संबंधित शिकायतें नवंबर में 3 प्रतिशत थीं जो दिसंबर में 3.4 प्रतिशत हो गई हैं।

इस एयरलाइन के खिलाफ दर्ज हुई ज्यादा शिकायत

डीजीसीए की रिपोर्ट बताया गया है कि सबसे ज्यादा शिकायतें स्पाइसजेट के खिलाफ दर्ज हुई है। Spicejet के खिलाफ 422 शिकायत दर्ज हुई। इसके बाद एयर इंडिया के खिलाफ 68 और इंडिगो के नाम पर 65 शिकायत दर्ज हुई । टोटल 347 शिकायतों में से 7 शिकायतों को छोड़कर सभी का समाधान हो गया है।

स्टार एयर और एलायंस एयर () के पास तीन-तीन और एयर इंडिया के पास एक शिकायत पेंडिंग हैं।

फ्लाइट के लेट होने पर क्या है डीजीसीए के नियम

अगर फ्लाइट में देरी होती है तो डीजीसीए ने एयरलाइन्स के लिए कुछ नियम बनाए हैं। यह नियम यात्रियों को सहूलियत देने के लिए बनाए गए हैं।

  • फ्लाइट के लेट होने पर एयरलाइन यात्रियों को खाना-पीना मुहैया कराएगा।
  • वहीं, अगर फ्लाइट 6 घंटे से ज्यादा डिले होती है तब एयरलाइन पैसेंजर को 24 घंटे पहले सूचित करेगा। इस स्थिति में पैसेंजर पूरा रिफंड या दूसरे फ्लाइट में सीट के ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकता है।
  • अगर कोई फ्लाइट 6 घंटे से ज्यादा लेट है और वो रात 8 बजे से सुबह 3 बजे के बीच उड़ान भरने वाली है तब एयरलाइन पैसेंजर के ठहरने की मुफ्त व्यवस्था करेगा।
  • वहीं, 24 घंटे से ज्यादा लेट फ्लाइट के लिए भी एयरलाइन पैसेंजर के ठहरने की मुफ्त व्यवस्था देगा।