नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के जिलाधिकारी से यह सुनिश्चित करने को कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वजू के लिए पानी से भरे प्लास्टिक के टब पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराए जाएं। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने योगी सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का यह बयान दर्ज किया कि जिलाधिकारी द्वारा मस्जिद परिसर में जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। पीठ ने कहा, सॉलिसिटर जनरल कहते हैं कि वजू की सुविधा मुहैया कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे कि पानी के टब पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराएं जाएं। 
इसके पहले, न्यायालय ने जिलाधिकारी को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मुस्लिम श्रद्धालुओं के लिए वजू के अनुकूल व्यवस्था उपलब्ध कराने को लेकर बैठक करने को कहा था। शीर्ष अदालत अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें रमजान के महीने में वाराणसी के मस्जिद परिसर में वजू की अनुमति देने का अनुरोध किया था। न्यायालय ने पिछले साल 20 मई के अपने आदेश का हवाला दिया था, जिसमें उसने निर्देश दिया था कि परिसर के अंदर कुछ क्षेत्रों को सील करने के बाद श्रद्धालुओं को वजू और शौचालय की सुविधा प्रदान की जाए।