इंदौर ।   इंदौर जिले में अवैध शराब के परिवहन और बिक्री को रोकने के लिए आबकारी विभाग द्रारा लगातार कार्रवाई की जा रही हैं। ढाबों और बार की सतत चैकिंग की जा रही है। इसी कड़ी में चैकिंग के दौरान एक ऑटो को रोककर तलाशी ली गई, तो उसमें तीन पेटी विदेशी और चार पेटी देशी शराब अवैध रूप से परिवहन करते पाई गई। आबकारी विभाग में ऑटो और शराब को जब्तकर चालक पर आबकारी अधिनियम में प्रकरण दर्ज किया। आबकारी विभाग के भोई मोहल्ला वृत द्वारा जावेद शेख पिता अल्लानुर से बिना पास परमिट के एक ऑटो से तीन पेटी मेकड़ोवल रम कुल 36 बोतल और चार पेटी देशी मदिरा प्लेन कुल 200 पाव कुल जब्त की गई। ऑटो से कुल 63 बल्क लीटर अवैध शराब बरामद की गई। ऑटो चालक आरोपित जावेद शेख पिता अल्लानुर का उक्त अपराध गैर जमानतीय होने से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वृत भोई मोहल्ला के उप निरीक्षक मनमोहन शर्मा व्दारा आरोपी के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) 34(2) के तहत प्रकरण कायम किया गया। जब्त मदिरा का मूल्य 36 हजार रुपये के करीब है। वहीं वाहन का मूल्य एक लाख 45 हजार 600 रुपये है।