लिंक्डइन इंडिया और सत्या नडेला समेत आठ पर लगाया जुर्माना
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने बुधवार को कंपनी अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में माइक्रोसाफ्ट की लिंक्डइन इंडिया, सत्या नडेला और आठ अन्य लोगों पर 27 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। नडेला माइक्रोसाफ्ट के प्रमुख हैं। उन्होंने दिसंबर, 2016 में पेशेवर नेटवर्किंग मंच लिंक्डइन का अधिग्रहण किया था।कंपनी पंजीयक (एनसीआर और हरियाणा) ने अपने आदेश में कहा कि लिंक्डइन इंडिया और व्यक्तियों ने कंपनी कानून 2013 के तहत महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामित्व (एसबीओ) नियमों का उल्लंघन किया है।सत्या नडेला और रेयान रोसलांस्की कंपनी के संबंध में एसबीओ हैं। वे धारा 90 (1) के तहत रिपोर्ट करने में उनकी विफलता के कारण अधिनियम की धारा 90(10) के तहत जुर्माने के लिए जिम्मेदार हैं।रोसलांस्की को एक जून, 2020 को लिंक्डइन कॉरपोरेशन के वैश्विक सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। अधिनियम की धारा 90 के तरहत कंपनियों को एसबीओ विवरण देना होता है।

बुरहानपुर में होगी एग्रीकल्चर बेस्ड रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
बहनों को प्रशिक्षण, स्व-सहायता समूहों से जोड़ना और मेहनत की सही कीमत देना हमारी प्राथमिकता : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
PM मोदी ने बताया क्यों रखा PMO का नाम ‘सेवा तीर्थ’, जानिए इसके पीछे की सोच
हाईवे की एयरस्ट्रिप पर उतरा नरेंद्र मोदी का विमान, ऐसा करने वाले पहले पीएम बने
बागेश्वर धाम में सजा विवाह मंडप, धीरेंद्र शास्त्री ने मोहन यादव को लगाई परंपरा की हल्दी