नई दिल्ली । प्रवासियों और विदेशी कंपनियों को आईएफएससी गिफ्ट सिटी में बैंक खाता खोलने के लिए पैन (स्थायी खाता संख्या) की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय उन्हें एक घोषणा दाखिल करना होगी। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में बैंक खाता खोलने वाले अनिवासी या विदेशी कंपनी को फॉर्म-60 में तहत घोषणा देनी होगी। साथ ही उन पर भारत में कोई कर देनदारी नहीं होनी चाहिए। वित्त मंत्रालय ने आयकर नियमों में संशोधन कर बैंक खाता खोलने वाले गैर-निवासियों को पैन जमा करने की जरूरत से छूट दे दी है। इस छूट से विदेशी कंपनियों, एनआरआई और अन्य गैर-निवासियों के लिए आईएफएससी बैंक में खाता खोलना आसान हो जाएगा। यह आईएफएससी में बैंक की देनदारी, जमा पक्ष के साथ-साथ खुदरा व्यापार खंड को बढ़ावा देगा।