हेलमेट अनिवार्य, वाहन चालक का 300 बैठने वाले का 500 जुर्माना
भोपाल । 15 जून के बाद पुलिस दुपहिया वाहन चालकों की जांच के लिए सघन चेकिंग का अभियान चलाएगी। जो वाहन चालक बिना हेलमेट के वाहन चलाएगा उसका 300 रुपए जुर्माना होगा। वहीं पीछे बैठने वाले व्यक्ति ने यदि हेलमेट नहीं लगाया होगा। तो उसका जुर्माना 500 रूपये होगा। दो पहिया वाहन मैं पीछे बैठने वाले यात्री के लिए भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। जो नया संशोधन हुआ है उसके अनुसार बिना हेलमेट पाए जाने पर 3 माह के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित भी किया जा सकता है।
एडीशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अरविंद सक्सेना के अनुसार 15 जून के बाद वाहन चालकों की सख्ती से जांच की जाएगी। हेलमेट ना मिलने पर जुर्माना वसूल किया जाएगा। जो वाहन चालक 2 बार से ज्यादा बिना हेलमेट लगाए पकड़ा जाएगा। उसका ड्राइविंग लाइसेंस परिवहन विभाग द्वारा निलंबित या निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन विभाग ने सिखों को हेलमेट लगाने से छूट दी है वही दो पहिया वाहन में 4 साल की उम्र से कम के बच्चों के लिए हेलमेट पहनने से छूट होगी।