लाहौर ।  पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में दोषी ठहराया गया है। इस्लामाबाद की जिला एवं सत्र अदालत ने शनिवार को इमरान खान को 3 साल जेल की सजा सुनाई है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने शनिवार को लाहौर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी को अपहरण बताया। पीटीआई के अतिरिक्त महासचिव याचिकाकर्ता उमैर नियाजी ने कोर्ट से आग्रह किया कि वह बिना किसी देरी के उनकी याचिका पर सुनवाई करें। साथ ही पंजाब पुलिस और सरकार को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री को उसके समक्ष पेश करने का निर्देश दें।
याचिकाकर्ता ने कहा, सरकार ने इमरान खान को अवैध ढंग से हिरासत में रखा है। इमरान खान शनिवार को दोपहर 12 बजकर 45 मिनट पर अपने जमान पार्क स्थित आवास पर एक बैठक में हिस्सा ले रहे थे, तभी लगभग 200 पुलिसकर्मी घर में घुस आए और बंदूक की नोक पर उनका अपहरण कर लिया। वे उन्हें अवैध ढंग से हिरासत में रख रहे हैं।