तमिलनाडु की दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक विशेष अदालत ने एक अहम फैसला सुनाया है। उसने मामले में जब्त किए गए करोड़ों रुपये के मूल्यवान आभूषणों को तमिलनाडु सरकार को जल्द ही सौंपने का आदेश दिया है।विशेष अदालत ने 27 किलोग्राम सोने और हीरे के गहने पड़ोसी राज्य को छह और सात मार्च को देने का आदेश दिया। बता दें, 20 किलो सोना बेचा या नीलाम किया जा सकता था, बाकी को अदालत ने सोमवार को इस तथ्य पर विचार करते हुए छूट दे दी कि ये दिवंगत जयललिता को यह उनकी मां से विरासत में मिले थे।

यह है पूरा मामला

बता दें कि 27 सितंबर 2014 को की एक विशेष अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में जयललिता को चार साल जेल की सजा सुनाई थी। साथ ही 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। इसने यह भी निर्देश दिया था कि जयललिता की जब्त की गई कीमती चीजों को सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) या भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को बेचा जाना चाहिए।अतिरिक्त सिटी सिविल एवं सत्र अदालत के न्यायाधीश एचए मोहन ने जयललिता से जब्त कीमती सामान तमिलनाडु सरकार को सौंपने का निर्देश दिया था। आय से अधिक संपत्ति मामले में भौतिक साक्ष्य माने जाने वाले सोने और हीरे के आभूषणों के निपटान सहित आगे की कार्रवाई की जिम्मेदारी तमिलनाडु सरकार पर डाली गई थी।सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कर्नाटक में ट्रायल आयोजित किया गया था और इसलिए सभी भौतिक साक्ष्य अब न्यायालय की हिरासत में कर्नाटक के खजाने में हैं।