भोपाल । मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग ने एक तुगलकी आदेश जारी किया है। जिसमें कहा गया है, शासकीय सेवा से सेवानिव्रत होने वाले अधिकारी और कर्मचारी जो 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत हुए हैं। उन्हें उच्च न्यायालय के आदेश पर ही वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा।  इस बीच में सेवानिवृत हुए हर कर्मचारी को हाईकोर्ट में अपील करके आदेश लाना पड़ेगा। तभी उसे वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। 
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत हुए शासकीय कर्मचारियों को वेतन वृद्धि देने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट से यह आदेश उन कर्मचारियों की याचिका पर हुआ था। जिन्होंने हाईकोर्ट में जाकर याचिका  लगाई थी। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद भी वित्त विभाग का यह कहना,कि जो कर्मचारी हाईकोर्ट से आदेश लेकर आए हैं। उन्हीं को वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। अन्य कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा। यह एक तरीके से हाईकोर्ट के निर्णय आने के बाद भी कर्मचारियों के ऊपर कुठाराघात ओर शासन के ऊपर खर्च बढ़ने वाला निर्णय है। जो कर्मचारी सेवा निवृत्त हुए हैं। वह हाईकोर्ट जाएंगे। कर्मचारी याचिका दायर करेगा। सरकार उसका जवाब देगी। हाईकोर्ट में वर्षों मामला चलेगा। जबकि इस मामले में हाईकोर्ट का निर्णय आ चुका है। जिसके कारण इसे मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग का तुगलकी आदेश ही कहा जाएगा।