रायपुर। अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड हैं और अपने दुकान या गोडाउन के बाहर जीएसटी नंबर व सर्टिफिकेट नहीं लगा रहे हैं तो आप पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर आप इस जुर्माने से बचना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप नियम का पालन करते हुए अपनी दुकान व गोडाउन के बाहर जीएसटी नंबर व सर्टिफिकेट लगाएं।

जीएसटी आफिसर आए तो मांग सकते हैं आइडी कार्ड और आइएनएस 01 फार्म

साथ ही अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में दिए गए पते को बदल दिया है तो भी आपको अपने व्यावसायिक परिसर में जीएसटी नंबर व सर्टिफिकेट लगाना होता है। ऐसा नहीं होने पर जीएसटी अफसरों द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। कर विशेषज्ञों का कहना है कि सभी को जीएसटी के इन नियमों का पालन करना होगा। उपभोक्ता के पास यह अधिकार है कि जब जीएसटी अफसर आएं तो वह उससे आइडी कार्ड व आिएनएस 01 फार्म मांग सकता है।

इन्हें भी जानना जरूरी

कर विशेषज्ञ से मिली जानकारी के अनुसार अगर आपकी वार्षिक बिक्री 40 लाख से ज्यादा है और सर्विस प्रोवाइडर है और वार्षिक टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इसके साथ ही टर्नओवर 2 करोड़ है तो वार्षिक रिटर्न की जरूर नहीं है। वार्षिक टर्नओवर पांच करोड़ है तो 3बी और आर 1 फाइल करना होगा,5 करोड़ से ज्यादा है तो मंथली भी कर सकते है।

निर्धारित समय में दे नोटिस का जवाब

अगर आपके जीएसटी रिटर्न में मिसमैच है तो विभाग द्वारा आपको नोटिस जा सकता है। आपको नोटिस का जवाब निर्धारित तिथि तक देना होगा। जीएसटी अफसर के पास बहुत से अधिक है और वह विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई कर सकता है। जीएसटी की धारा धारा 67 के अंतर्गत इंफेक्शन,सर्च व सीज करने तक का अधिकार है। धारा 71 में बुक्स आफ अकाउंट चेक कर सकता है,स्टाक चेक नहीं कर सकता, लेकिन खाताबही नहीं ले जा सकता। धारा 67 के तहत दुकान को सील कर सकता है,खाताबही ले जा सकते है व डाउट हो तो आलमारी तुड़वा भी सकते है। पहले से इन्हें लिखना होता है कि क्यों जांच के लिए जा रहे है।

नियमों का पालन करें व्यापारी

कर विशेषज्ञ व पूर्व अध्यक्ष आयकर बार एसोसिएशन चेतन तारवानी ने कहा, व्यापारियों को जीएसटी नियमों का पालन करना चाहिए। पूरी ईमानदारी के साथ अपना रिटर्न भरें और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न करें। गड़बड़ी पाए जाने पर आप पर कार्रवाई हो सकती है।