भोपाल । भारत सरकार द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ठ प्रबंधन नियम, 2021 के माध्यम से प्लॉस्टिक एवं थर्मोकोल आदि से निर्मित सिंगल यूज प्लास्टिक की चिन्हित वस्तुएं 01 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित की गई हैं। उपरोक्त नियमों में यह प्रावधान किया गया है कि प्लास्टिक एवं थर्मोकोल की चिन्हित वस्तुओं का उत्पादन, भण्डारण, परिवहन, क्रय-विक्रय एवं उपयोग 01 जुलाई, 2022 से प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध भोपाल सहित पूरे देश में लागू है। इंदौर जिले में इस प्रतिबंध के बारे में समझाइश और हिदायत देने के लिये पर्यावरण विभाग के अधिकारी दुकान-दुकान पहुंचे। पर्यावरण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा जन सामान्य में जागरुकता एवं औचक निरीक्षण के लिये इन्दौर, खण्डवा, खरगोन, बड़वानी एवं बुरहानपुर जिले के लिये दल गठित किये गये हैं।


ये सामग्रियां रहेंगी प्रतिबंधित
प्रतिबंधित सामग्रियों में प्लास्टिक स्टिक सहित ईयर बड, बैलून में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक झंडे, कैंडी स्टिक, आईस्क्रीम स्टिक, सजावट में उपयोग होने वाले थर्मोकोल, प्लास्टिक/थर्मोकोल प्लेट्स, कप, गिलास, फोर्क, चम्मच, चाकू स्ट्रॉ, ट्रे, स्वीट बॉक्स/निमंत्रण पत्र/सिगरेट पैकिट को कवर करने वाली पैकिंग फिल्म, प्लास्टिक स्टीकर्स तथा 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीवीसी के बैनर शामिल हैं।